मालवा लाइव।पेटलावद
पेटलावद। गत 18 मार्च को पप्पू मेड़ा की मौत माही नदी में डूबने से हो गई थी। मृतक पप्पू मेड़ा के शव का विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया था। पीएम में डॉक्टर के द्वारा मृतक पप्पू की मृत्यु पानी में डूबने से होना लेख किया गया था। परंतु फिर भी पप्पू मेड़ा का परिवार उसकी मौत का कारण रामचंद्र पिता मांगू ताड, उम्र 40 वर्ष निवासी छायनपूर्व को मानते थे। जिसके कारण रामचंद्र बड़नगर मजदूरी करने चला गया।
12 मार्च को रामचंद्र बड़नगर से सारंगी होकर अपने घर आ रहा था, जिसे रास्ते में पप्पू मेड़ा के घर के पास उसके परिवार वालों ने रोक दिया और रामचंद्र के दोनों हाथ व कमर को रस्सी से बांध दिया। उसके बाद रामा, सुरेश, शारदा, राधेश्याम, बालुबाई व एक बाल अपचारी सभी ने एक मत होकर जान से मारने की नियत से रामचंद्र को लकड़ियों से मारपीट की। जिसके कारण रामचंद्र के शरीर पर व सीर पर आई गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर थाना पेटलावद में धारा 341, 147, 148, 149, 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिस पर थाना पेटलावद की पुलिस टीम द्वारा आरोपी सुरेश, शारदा एवं एक बाल अपचारी को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका था। इसमें घटना के बाद से ही आरोपी रामा, राधेश्याम एवं बालुबाई फरार चल रहे थे। जिन्हें आज 26 मार्च को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया।
आरोपियों रामा पिता गोबा मेड़ा निवासी छायन पूर्व, राधेश्याम पिता रामा मेड़ा निवासी छायन, बालुबाई पति रामा मेड़ा निवासी छायन पूर्व को गिरफ्तार किया गया।
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