मालवा लाइव।डेस्क
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तन्वी हुड्डा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया है की ग्राम गोपालपुरा स्थित हवाई पट्टी एवं झाबुआ जिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के चले किसी भी प्रकार के UAV/DRONE को उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। वही नो-फ्लाईंग झोन घोषित किया गया है। यह आदेश सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। जिससे व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (5) के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश प्रधानमंत्री जी के भ्रमण कार्यक्रम समाप्ति तक प्रभावशील होगा।

