घुघरी। प्रवीण बसेर
जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु नवागत कलेक्टर महोदय झाबुआ, डॉ.योगेश तुकाराम भरसट
एवं इंदरसिंह जामोद उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध *श्रीमती बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ* के निर्देशन में सोमवार को रात्रि गश्त के दौरान आबकारी टीम पेटलावद द्वारा *वृत्त पेटलावद' ब'* में बदनावर से सारंगी मार्ग पर एक संदिग्ध महिन्द्रा पिकअप वाहन जाता हुआ दिखाई दिया जिसका पीछा कर ग्राम कसारबर्डी में रोका गया वाहन चालक वाहन को बीच रोड़ पर छोड़कर भागा जिसका पिछा करने पर भी पकड़ा नहीं जा सका मोके पर वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर वाहन क्रमांक MP41GA4039 से विदेशी मदिरा बैगपाइपर डीलक्स व्हिस्की 70 पेटी (कुल 604.8),एवं माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 15 पेटी (कुल- 180 बल्क लीटर),(कुल पेटी 85 कुल 784.8बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मोके पर से फरार अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2), 36, 46 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। 4 जून को भी रायपुरिया के ग्राम तलावपाड़ा पद में 153 बल्ब लीटर अवैध शराब जप्त की थी। पेटलावद आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त कुल मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 6,23880/- एवं वाहन का मूल्य 8,00000/- इस प्रकार शराब व वाहनों का कुल मूल्य 14,23880/- रूपयें है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सोनाली बेंजामिन के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेमसिंह परमार द्वारा की गई व आबकारी उपनिरीक्षक योगेश कुमार दामा, मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, आरक्षक कुंवर सिंह डावर, पंकज डोडियार, लालचंद गेहलोत एवं वाहन चालक लोकेंद्र बर्मन का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।


