झाबुआ,। कलेक्टर द्वारा 25 सितम्बर 2026, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह स्थानीय अवकाश झाबुआ जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू रहेगा।
कलेक्टर द्वारा यह स्थानीय अवकाश सामान्य पुस्तक परिपत्र-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 30 मार्च 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित किया गया है।

