मालवा लाइव@डेस्क झाबुआ।
झाबुआ। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा के आदेश दिनांक 22 मार्च से झाबुआ जिले में भूमिगत जलस्तर में लगातार कमी होने एवं आगामी ग्रीष्म ऋतु में और अधिक पेयजल की कमी व लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा- 3 के तहत संपूर्ण झाबुआ जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत नलकूप खनन को प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश 30 जून 2022 तक अथवा वर्षा में विलंब हुआ तो वर्षा प्रारंभ होने तक लागू रहेगा। जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित होने के कारण निम्नानुसार प्रतिबंध रहेगेंः-
1. जिले के समस्त सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों से कोई भी व्यक्ति सिंचाई, औद्योगिक प्रयोजन,
किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल का उपयोग बिना अनुमति नहीं करेंगें।
2. नलकूप खनन एवं निजी नल कनेक्शन का कार्य बिना अनुमति नहीं किए जाए।
3. विशेष परिस्थितियों में निजी नलकूप खनन एवं निजी नल कनेक्शन की विधिवत् अनुमति हेतु
आवेदन-पत्र संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्धारित प्रारूप में (मय चालान
फीस रू. 50/- बैंक में जमा कर) प्रस्तुत किए जाएगें, जो पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986
में अंकित शर्तों के अधीन परिरक्षण पश्चात् अनुमति दिया जाएगा ।
4. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत संचालित राज्य पोषित नलकूप योजनांतर्गत
खनित किए जाने वाले नलकूप उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
उपरोक्तानुसार आदेश का उल्लघंन करने पर उल्लघंनकर्ता को 02 वर्ष का कारावास या
रू. 2000/- के अर्थदण्ड या दोनों से दण्डनीय होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।