चेक बाउंस मामले में आरोपी को छे माह की सजा एवं अर्थ दंड।

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मालवा लाइव।थांदला

थांदला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सचिन जाधव के न्यायालय अपराधिक प्रकरण क्रमांक 987 /2017 में पारित निर्णय दिनांक 29 4 2022 अनुसार आरोपी हनीफ पिता इब्राहिम खान निवासी अलीराजपुर को चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय ने 6 माह के कारावास एवं चेक राशि (435000) चार लाख पैतीस हजार मय ब्याज एवं कोर्ट फीस वकील फीस के कुल (730000) सात लाख तीस हजार रुपए परिवादी अंकित पिता धीरजमल जैन निवासी थांदला को अदा किए जाने का आदेश प्रदान किया है आरोपी हनीफ ने परिवादी अंकित से मारुति अर्टिगा कार खरीदने के एवज में चेक दिया जो बाउंस हो जाने से माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया परिवादी की ओर से जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण तिवारी ने पैरवी की।

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