वर्ष 2022-23 के लिए भांग व भांगघोटा तथा मिठाई की फुटकर विक्री की दुकानों के लायसेंसों के निष्पादन की व्यवस्था

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मालवा लाइव।झाबुआ


झाबुआ। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के आदेशानुसार सर्वसाधारण की जानकारी एवं भांग एवं भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकनों के लायसेंसियों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती हैं, कि जिला झाबुआ (म.प्र.) में भांग की 03 तथा भांगघोटा की 03 दुकानों के लिये लायसेंस समूह में तथा पृथम-पृथक वर्ष 2022-23 अर्थात 25 मई 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिये दिनांक 24 मई 2022 दिन मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष झाबुआ में प्रातः 10 बजे से टेण्डर आमंत्रित कर किया जाएगा। 

टेण्डर प्रपत्र क्रय करने, प्रस्तुत करने एवं खोलने का दिनांक एवं समय निम्नानुसार

टेण्डर प्रपत्र क्रय करने की तिथि एवं समय दिनांक 24 मई 2022 को अपरान्ह 01ः00 बजे तक। टेण्डर प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय दिनांक 24 मई 2022 को प्रातः10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक। टेण्डर प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 24 मई 2022 को अपरान्ह 4 बजे से टेण्डर खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक।

जिला झाबुआ की भंग व भांगघोटा दुकानों के आरक्षित मूल्य एवं उनके स्थान तथा जमा की जाने वाली अर्नेस्टमनी की राशि आदि की जानकारी निम्नानुसार है।

दुकान का नाम भांग व भांगघोटा दुकान मेघनगर, स्थान मेघनगर, वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य, 1239832, जमा की जाने वाली आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत अर्नेस्टमनी की राशि 123984, भांग व भांगघोटा दुकान थांदला स्थान थांदला वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य 2142914 जमा की जाने वाली आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत अर्नेस्टमनी की राशि 214292, भांग व भांगघोटा दुकान पेटलावद स्थान पेटलावद वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य 2586804, जमा की जाने वाली आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत अर्नेस्टमनी की राशि 258681। जो व्यक्ति भांग व भांग घोटा दुकानों के टेण्डर निष्पादन की कार्यवाही में भाग लेना चाहें वह कलेक्टोरेट सभाकक्ष में उपस्थित होकर नियमानुसार टेण्डर दे सकते हैं। सम्बंधित नियमों, भांग की खपत, ड्यूटी की दर टेण्डर प्रपत्र शुल्क आदि की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला झाबुआ के कार्यालय से अवकाश के दिनों सहित कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। टेण्डर की शर्ते एवं निर्बधन टेण्डर के समय टेण्डर स्थल पर भी पढकर सुनाए जायेंगे। टेण्डर की कार्यवाही यदि किसी कारणवश उपरोक्त दर्शाए गए दिनांक को पूर्ण नहीं हुई तो टेण्डर की कार्यवाही जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन व समय की जा सकेगी।

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