लोक उपयोगी सेवाओं के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य हेतु लोकोपयोगी लोक अदालत का आयोजन

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मालवा लाइव।झाबुआ 

                      

झाबुआ। जन उपयोग के लिए लोक उपयोगी सेवाओं के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य हेतु लोकोपयोगी लोक अदालत का आयोजन आज दिनांक 28 मई-2022 शनिवार को एडीआर सेंटर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार जी के मार्गदर्शन एवं जिला न्यायाधीश/सचिव श्री लीलाधर सोलंकी की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें आम नागरिकों को पेयजल प्रदाय, स्ट्रीट लाईट, यातायात सेवा जैसी जन उपयोगी सेवाओं के प्रदाय या सेवाओं में कमी आदि की स्थिति में लोक उपयोगी लोक अदालत में मामला प्रस्तुत कर सकते है। जिसमें कोई भी न्याय शुल्क देय नहीं है। लोक उपयोगी लोक अदालत में जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्री लीलाधर सोलंकी जी ने अपने विचार रखे उन्होंने कहा कि लोकोपयोगी सेवाऐं समाज के कमजोर वर्गां की दैनंदिनी जरूरतों से जुड़ी हुई अपरिहार्य सेवाऐं है, जिनका मानवीय संवेदनाओं के साथ शीघ्र निराकरण आवश्यक है जो लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से संभव है। अधिवक्ताओं और पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न जन उपयोगी सेवाओं के प्रदाय के लिए लाभ लेने की समझाईश दी। लोक उपयोगी सेवाओं के प्रदाय के लिए स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत के लिए जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पदेन अध्यक्ष (पीठासीन न्यायाधीश) लोक अदालत राजपत्र के द्वारा अधिसूचित किया गया है। लोक उपयोगी लोक अदालत के पदेन सदस्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ एवं कार्यपालन यंत्री सिविल लोक निर्माण विभाग झाबुआ को नामित किया गया है। उक्त बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुकेश कौशल, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री दीपक भण्डारी, अधिवक्ता श्री डी.पी. अग्निहोत्री, श्री मोहम्मद यूनूस लोदी, श्रीमती जया झाला, श्री अजहर एवं पक्षकारगण उपस्थित रहें।

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