स्थानीय निकाय/शासकीय उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध

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मालवा लाइव।झाबुआ


झाबुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) श्री सोमेश मिश्रा के पत्र दिनांक 01 जून, के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना क्रमांक एफ-53एनएन-01/2022/पांच/444 भोपाल दिनांक 01 जून, 2022 द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 द्वारा नगरीय निकाय के आम निर्वाचन 2022 में विकासखण्ड मेघनगर के चुनाव की घोषणा की गई है। घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। 

अतः परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण झाबुआ, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद मेघनगर, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक झाबुआ, महाप्रबंधक भूमि विकास बैंक झाबुआ अपने  विभाग के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों को आवंटित वाहनों को तत्काल प्रभाव से म.प्र.निर्वाचन नियम 1995 की धारा 17 क में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अधिग्रहित किये जाते है। वाहन तत्काल आज की कलेक्टर कार्यालय (स्थानीय निर्वाचनच शाखा) झाबुआ में भिजवाना सुनिश्चित करें। 

संदेशः हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण।

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