मालवा लाइव।झाबुआ
झाबुआ। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए, प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा आवरण एवं वित्तीय समर्थन प्राप्त हो सके, इस हेतु जिला कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं उप संचालक कृषि द्वारा किसान भाईयों ने अपील की जा रही हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का अतिशीघ्र 31 जुलाई 2022 के पूर्व फसल बीमा करवा कर फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते है। जिससे फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई होकर, जोखिम से बचा जा सके। यह योजना शासन द्वारा किसानों के हित में खेती किसानी उद्यम को समुचित आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 में किसानों की बीमा प्रीमियम कांटने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 शासन द्वारा निर्धारित है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ 2022 हेतु अधिसूचति पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने बैंकों हेतु बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। बैंको द्वारा बीमित किसानों की प्रविष्टि हेतु भारत सरकार का फसल बीम पोर्टल (एनसीपीआई पोर्टल) पर बैंकों द्वारा समय सीमा में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है।
किसी कृषक द्वारा गत वर्ष बोई गई फसल में परिवर्तन किया गया है तो किसान द्वारा संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बीमांकन की अंतिम तिथि के 2 दिन पूर्व यानि 29 जुलाई तक बोई गई वास्तविक जानकारी बैंकों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
किसानों की सुविधा को देख हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा मौसम खरीफ 2022 अतंर्गत प्रदेश में नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स पोर्टल पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्राप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी जिसमें बीमाकर्ता (बैंकर्स/कामन सर्विस सेन्टर/स्वयं कृषक) द्वारा संगत खसरा नंबर का चयन कर धारित भूमि का बीमा किया जा सकेगा।
किसानों की सुविधा को देखते हुए पंजीयन के दौरान खसरा नंबर तथा बीमित भूमि के क्षेत्र की सही-सही जानकारी बैंक द्वारा एनसीपीआई पोर्टल पर दर्ज की जाना है जिससे किसानों को सही समय पर बीमा पालिसी जारी हो सकेगी।
अतः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 अन्तर्गत जिले के समस्त किसानों से अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा करवाकर योजना का लाभ की अपील की जाती है। फसल बीमा करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज :-
पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म (बैंक एकाउण्ट की समस्त जानकारी सहित)। भू-अधिकार पुस्तिका। सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया बुवाई का प्रमाण-पत्र (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान किया जावेगा)। पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि)।
जिले हेतु खरीफ 2022 हेतु अधिसूचित की गई फसलें :- जिला स्तर पर :- उडद फसल तहसील स्तर पर :- समस्त तहसीलों में कपास फसल, मूँगफली फसल - झाबुआ, रामा, रानापुर तहसील में, ज्वार फसल -रानापुर तहसील में, पटवारी हल्का स्तर परः- असिंचित धान, तुअर, मक्का एवं सोयाबीन
फसल बीमा के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने अथवा समस्या समाधान हेतु निकटवर्ती बैंक शाखा, प्राथमिक सहकारी साख समिति तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के मैदानी अमले से सम्पर्क कर सकते हैं।

