आबकारी विभाग पेटलावद द्वारा ग्राम तलावपाड़ा, रायपुरिया से अवैध शराब जप्त की

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घुघरी। प्रवीण बसेर

जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु नवागत कलेक्टर झाबुआ

डॉ.योगेश तुकाराम भरसट एवं इंदरसिंह जामोद उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संभाग इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमती बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ* के निर्देशन में गुरुवार को मुखबिर कि सूचना पर ग्राम रायपुरिया  मे मुखबिर द्वारा बताये स्थान मे पहुंच कर मकान की विधिवत तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा लेमाउण्ट कैन बीयर 12 पेटी, देशी मदिरा प्लेन 01 पेटी कुल-13 पेटी (कुल-153 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके से फरार आरोपी अमरसिंह पिता गलिया डामोर, निवासी तलावपाड़ा रायपुरिया के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा  34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ किया गया। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि 44120/-

रूपये होना पाया।

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सोनाली बेंजामिन के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक योगेश कुमार दामा द्वारा की गई व आबकारी स्टाफ आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम सिंह परमार, प्रधान आरक्षक कांतु डामोर, आबकारी आरक्षक कुंवरसिंह डावर ,पंकज डोडियार, वाहन चालक दयाल मड़ोदिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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