बाल विवाह क़ानून अपराध है,सजगता ज़रूरी,नागरिक इसे रोकने में सहभागिता करे

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 बाल विवाह क़ानून अपराध है,सजगता ज़रूरी,नागरिक इसे रोकने में सहभागिता करे


पेटलावद।

देवउठनी ग्यारस के बाद समाज में होने वाले शादी समारोह में बाल विवाह रोकने  के लिए जागरूकता अभियान ज़रूरी है,शासन के निर्देशानुसार ज़िला कलेक्टर नेहा मीना के  आदेश एवम् अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के मार्गदर्शन में  नगर परिषद पेटलावद के द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशा जीतेन्द्र भण्डारी के द्वारा बताया की ग्रामीण अंचल में आज भी रूढ़िवादी परंपरा के चलते बाल विवाह  होने से इसकी रोक थाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है बैनर पोस्टर लगाकर लोगो को जागरूक किया जा रहा है एवम् बाल विवाह रोकने एवम् उसकी सूचना देने एवम् सूचना देना वाले का नाम गुप्त रखें जाने की मुनादी कर लोगो को जागरूक किया जा रहा है ।नगर परिषद अध्यक्ष ललिता गामड ,पार्षद ममता गुजराती एवम् अन्य जनप्रतिनिधियों ने कहा की बाल विवाह रोकने हेतु निकाय अभियान चला रहा है।


<बाल विवाह रोकने के लिये समाज में जागरूकता ज़रूरी है,बॉल विवाह रोकने हेतु मोबाइल नंबर जारी किए गये कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है नाम गुप्त रखा जायेगा-तनुश्री मीणा-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)पेटलावद

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